रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में आरआरबी के पूर्व अध्यक्ष को पांच साल की जेल

रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में आरआरबी के पूर्व अध्यक्ष को पांच साल की जेल

रेलवे भर्ती परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक मामले में आरआरबी के पूर्व अध्यक्ष को पांच साल की जेल
Modified Date: January 30, 2024 / 07:15 pm IST
Published Date: January 30, 2024 7:15 pm IST

नयी दिल्ली, 30 जनवरी (भाषा) हैदराबाद में सीबीआई की एक विशेष अदालत ने 2010 में 1,936 सहायक स्टेशन मास्टर और सहायक लोको पायलट की भर्ती के लिए प्रश्नपत्रों के लीक होने के सिलसिले में रेलवे भर्ती बोर्ड-मुंबई के तत्कालीन अध्यक्ष सतेंद्र मोहन शर्मा और नौ अन्य को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सीबीआई मामलों के लिए प्रधान विशेष न्यायाधीश (हैदराबाद) ने जिन लोगों को सजा सुनाई है, उनमें आसन-मैंगलोर रेल विकास निगम के पूर्व मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) ए के जगन्नाधम भी शामिल हैं।

अधिकारियों ने बताया कि अदालत ने शर्मा पर 1.75 लाख रुपये और जगन्नाधम पर 1.31 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सभी 10 आरोपियों पर कुल 7.87 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

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एजेंसी ने 15 जून, 2010 को इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।

एजेंसी ने 13 सितंबर 2010 को तीन महीने के भीतर आरोप पत्र दाखिल किया था।

प्रवक्ता ने बताया, ‘‘अदालत ने मुकदमे के बाद आरोपियों को दोषी ठहराया और उन्हें सजा सुनाई। चार आरोपियों को बरी कर दिया गया और एक आरोपी की मौत के बाद उसके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया था।’’

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप


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