पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ सुनवाई शीघ्र पूरी करें: उच्च न्यायालय

पंजाब के पूर्व डीजीपी के खिलाफ सुनवाई शीघ्र पूरी करें: उच्च न्यायालय

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  • Publish Date - May 6, 2024 / 09:42 PM IST,
    Updated On - May 6, 2024 / 09:42 PM IST

नयी दिल्ली, छह मई (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 1994 में तीन लोगों की हत्या से जुड़े उस मामले में अधीनस्थ अदालत को तेजी से सुनवाई पूरी करने के लिए कहा है जिसमें पंजाब के पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सुमेध सिंह सैनी एक आरोपी हैं।

हालांकि, उच्च न्यायालय ने मामले को अन्य अदालत में स्थानांतरित करने से इनकार कर दिया। न्यायालय ने कहा कि इस बाबत याचिका को स्वीकार करने का कोई आधार नहीं है।

उच्च न्यायालय ने कहा, “यह अदालत आश्वस्त है कि वर्तमान मामले से निपटने वाले विशेष न्यायाधीश मुकदमे के लंबे समय से लंबित रहने के प्रति समान रूप से संवेदनशील होंगे और मुकदमे को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे।’’

न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने एक हालिया आदेश में कहा, ‘‘विशेष न्यायाधीश से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि मामले में कोई अनावश्यक स्थगन न दिया जाए।’’

याचिका में मामले को विशेष भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की न्यायाधीश सुनैना शर्मा की अदालत से अतिरिक्त जिला न्यायाधीश नरेश कुमार लाका की अदालत में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया गया था, जिन्होंने वर्तमान जिम्मेदारी संभालने से पहले विभिन्न तिथियों पर इस मामले की विस्तार से सुनवाई की थी।

यह मामला यहां राउज एवेन्यू अदालत में चल रहा है।

याचिक में कहा गया है कि यह मामला ज्ञात सबसे पुराने मामलों में से एक है और इस मामले में वर्ष 1994 में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने इस मामले को वर्ष 2004 में दिल्ली स्थानांतरित कर दिया था।

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश पर सीबीआई ने यह मामला 18 अप्रैल, 1994 में दर्ज किया था।

भाषा संतोष धीरज

धीरज

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