गोवा सरकार ने 1.13 करोड़ वर्ग मीटर भूमि को ‘विकास निषिद्ध क्षेत्र’ अधिसूचित किया

गोवा सरकार ने 1.13 करोड़ वर्ग मीटर भूमि को ‘विकास निषिद्ध क्षेत्र’ अधिसूचित किया

गोवा सरकार ने 1.13 करोड़ वर्ग मीटर भूमि को ‘विकास निषिद्ध क्षेत्र’ अधिसूचित किया
Modified Date: June 21, 2026 / 03:56 pm IST
Published Date: June 21, 2026 3:56 pm IST

पणजी, 21 जून (भाषा) गोवा सरकार ने तटीय राज्य में पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील लगभग 1.13 करोड़ वर्ग मीटर भूमि को ‘विकास-निषिद्ध क्षेत्र’ घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी।

उन्होंने कहा कि इस कदम का मकसद गोवा की पर्यावरण संबंधी संपत्तियों की सुरक्षा करना और पर्यावरण की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में अंधाधुंध विकास को रोकना है।

इससे पहले भी राज्य में भूमि के बड़े हिस्सों को ‘विकास निषिद्ध’ क्षेत्र घोषित किया जा चुका है।

नयी अधिसूचना 18 जून को जारी की गई। यह फैसला मंत्री विश्वजीत राणे की अध्यक्षता वाले ‘राज्य नगर नियोजन बोर्ड’ ने लिया था।

अधिसूचना के अनुसार, पर्यावरण की दृष्टि से महत्वपूर्ण कई इलाकों को ‘विकास निषिद्ध क्षेत्र’ के तौर पर चिह्नित करने की सिफारिश की गई है। इनमें धान के खेत, मैंग्रोव, जलाशय, नदियां और नाले, मछली पालन केंद्र, बाग-बगीचे, नमक क्षेत्र, रेत के टीले और प्राकृतिक आवरण वाले इलाके शामिल हैं।

भाषा संतोष नेत्रपाल

नेत्रपाल


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