गोवा नाइटक्लब आग मामले में लूथरा बंधुओं को जमानत, रहने पड़ेगा जेल में ही

गोवा नाइटक्लब आग मामले में लूथरा बंधुओं को जमानत, रहने पड़ेगा जेल में ही

गोवा नाइटक्लब आग मामले में लूथरा बंधुओं को जमानत, रहने पड़ेगा जेल में ही
Modified Date: April 1, 2026 / 04:05 pm IST
Published Date: April 1, 2026 4:05 pm IST

पणजी, एक अप्रैल (भाषा) गोवा के मापुसा की एक सत्र अदालत ने ‘बर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब’ में भीषण आग से संबंधित मामले में उसके मालिकों– सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को बुधवार को जमानत दे दी।

पिछले साल इस नाइटक्लब में भीषण आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई थी।

हालांकि दोनों भाई जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें एक अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है।

अरपोरा विलेज में स्थित इस क्लब में छह दिसंबर 2025 को आग लगने के कुछ ही घंटे बाद दोनों भाई थाईलैंड भाग गए थे। उन्हें 17 दिसंबर को थाईलैंड से प्रत्यर्पित किया गया और फिर अंजुना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया।

आरोप है कि नाइटक्लब के लिए आवश्यक अनुमतियां नहीं ली गई थीं और विभिन्न सुरक्षा संबंधी नियमों का उल्लंघन किया गया था।

लूथरा बंधुओं के अधिवक्ता पराग राव ने बताया कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्विजप्ले पाटकर ने दोनों भाइयों को आग लगने से संबंधित मामले में जमानत दे दी।

मापुसा पुलिस ने सोमवार को जालसाजी के मामले में दोनों भाइयों को हिरासत में लिया था। आग लगने के मामले में जमानत मिलने के बावजूद दोनों जालसाजी के दूसरे मामले में जेल में रहेंगे।

दोनों पर आरोप है कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। और फिर उस अनापत्ति प्रमाणपत्र का उपयोग क्लब के लिए आबकारी लाइसेंस प्राप्त करने के लिए किया गया।

पिछले सप्ताह सत्र न्यायालय ने इस मामले में उनकी अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। सोमवार को न्यायालय ने उन्हें चार दिनों के लिए मापुसा पुलिस की हिरासत में भेज दिया।

अरपोरा नाइटक्लब अग्निकांड मामले में पुलिस ने तीन मालिकों – सौरभ लूथरा, गौरव लूथरा और अजय गुप्ता – समेत 13 लोगों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए आरोपपत्र दाखिल किया है। गुप्ता को पिछले महीने मापुसा की एक अदालत ने जमानत दे दी थी।

भाषा राजकुमार नरेश

नरेश


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