नई दिल्ली। जो लोग घर खरीदने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने निर्माणाधीन घरों पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया है। जबकि किफायती घरों पर जीएसटी अब 1 फीसदी जीएसटी लगेगा, यह पहले 8 प्रतिशत था। यह फैसला केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली के नेतृत्व में रविवार को हुई जीएसटी परिषद की बैठक में लिया गया।
वहीं अब सस्ते घरों पर जीएसटी दर बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के 8 प्रतिशत की जगह 1 प्रतिशत हो गई है, वहीं नॉन अफोर्डेबल घरों के लिए बिना टैक्स इनपुट क्रेडिट के जीएसटी दर 22 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत पर आ गई है। इसके अतिरिक्त मंत्रियों का समूह फिर से लॉटरी पर एक समान जीएसटी दरें को तय करेगा।
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गौरतलब है कि मौजूदा समय में राज्यों की लॉटरी पर 12 प्रतिशत और राज्य की मंजूरी से चलने वाली लॉटरी पर 28 प्रतिशत जीएसटी है। माना जा रहा है कि जीएसटी काउंसिल के इस फैसले से मंदी की मार झेल रहे रियल एस्टेट कारोबार में सुधार आएगा।