सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किये

सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किये

सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न जारी किये
Modified Date: April 19, 2026 / 04:19 pm IST
Published Date: April 19, 2026 4:19 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) महिला आरक्षण से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित नहीं होने के बाद सरकार ने रविवार को इस मुद्दे से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और उनके उत्तर जारी किये।

महिला आरक्षण विधेयक के तहत निचले सदन और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत कोटा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है।

विपक्ष के इस दावे के बीच अक्सर पूछे जाने वाले ये प्रश्न सामने आए हैं कि सरकार महिला आरक्षण के नाम पर 2011 की जनगणना के आधार पर मनमाने ढंग से परिसीमन करने की कोशिश कर रही है।

सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक से जुड़े अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों का जिक्र करते हुए बताया कि उसने 16 अप्रैल को ‘संविधान (131वां) संशोधन विधेयक 2026’, ‘परिसीमन विधेयक, 2026’ और ‘संघ राज्य विधि (संशोधन) विधेयक, 2026’ पेश किया था।

इस संशोधन विधेयक को लाने के संदर्भ में सरकार ने कहा कि ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को आम तौर पर महिला आरक्षण अधिनियम के नाम से जाना जाता है, जो ये प्रावधान करता है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर महिलाओं के लिए आरक्षण लागू किया जाएगा।

उसने कहा कि यदि सरकार जनगणना और उसके बाद परिसीमन का इंतजार करती, तो जनगणना और उसके बाद परिसीमन की अवधि में समय लगने के कारण महिलाएं 2029 के आम चुनावों में भी 33 प्रतिशत आरक्षण का लाभ नहीं उठा पातीं।

इन तीन विधेयक के पारित हो जाने से होने वाले लाभ को लेकर सरकार ने कहा कि यदि ये विधेयक पारित हो जाते, तो महिलाओं को 2029 के आम चुनावों में ही लोकसभा में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता।

परिसीमन को ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ से क्यों जोड़ा गया था, और सीटों की संख्या बढ़ाने का प्रस्ताव क्यों था, इसे लेकर सरकार ने कहा कि परिसीमन किया जाना महिला आरक्षण को लागू करने के लिए आवश्यक है क्योंकि लोकसभा में सीटों की सीमा 1976 में 550 निर्धारित की गई थी।

सरकार ने बताया कि 1971 में भारत की जनसंख्या 54 करोड़ थी, और आज यह 140 करोड़ है इसलिए, लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करना महत्वपूर्ण है।

परिसीमन आयोग अधिनियम में राजनीतिक लाभ के लिए संशोधन करने के प्रयास या इससे मौजूदा समय में हो रहे विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ने से जुड़े सवाल पर सरकार ने कहा कि परिसीमन आयोग अधिनियम में कोई परिवर्तन प्रस्तावित नहीं किया गया और मौजूदा कानूनी ढांचा यथावत बना हुआ है।

उसने कहा कि तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में जारी चुनाव प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि 2029 तक के चुनाव मौजूदा प्रणाली के तहत ही आयोजित किए जाएंगे।

नए परिसीमन प्रस्ताव से दक्षिणी या छोटे राज्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सवाल पर सरकार ने कहा है कि किसी राज्य पर इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और सभी राज्यों में सीटों में एक समान 50 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

उसने कहा कि दक्षिणी राज्यों के प्रतिनिधित्व में कोई कमी नहीं होगी।

जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने वाले राज्यों को किसी प्रकार की हानि का सामना करने से जुड़े मुद्दे को लेकर सरकार ने कहा कि ऐसा नहीं होगा क्योंकि सभी राज्यों में सीटों की संख्या में समान रूप से वृद्धि का प्रस्ताव है, तो उनका आनुपातिक प्रतिनिधित्व अपरिवर्तित रहेगा या उसमें मामूली सुधार होगा।

सरकार ने इन संशोधन विधयेक से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय पर किसी भी तरह के प्रभाव पड़ने से भी इनकार किया है।

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत


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