Increase EWS Income Limit: सरकार ने बढ़ाई EWS की आय सीमा, अब इतनी कमाई पर भी मिलेगा आरक्षण का लाभ, मिलेंगे और भी ये फायदे

सरकार ने बढ़ाई EWS की आय सीमा, अब इतनी कमाई पर भी मिलेगा आरक्षण का लाभ, Govt Increase EWS Income Limit

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  • Publish Date - January 14, 2026 / 08:16 PM IST,
    Updated On - January 14, 2026 / 08:17 PM IST

Increase EWS Income Limit:. Image Source- IBC24 Archive

चंडीगढ़ Increase EWS Income Limit: हरियाणा सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) को बड़ी राहत देते हुए वार्षिक पारिवारिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये कर दिया है। यह निर्णय केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इस संबंध में मुख्य सचिव कार्यालय की ओर से अधिसूचना/पत्र जारी कर दिया गया है। संशोधित आय सीमा राज्य में सिविल पदों और सेवाओं में प्रत्यक्ष भर्ती, साथ ही सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए लागू आरक्षण व्यवस्था पर प्रभावी होगी।

गौरतलब है कि इससे पहले 25 फरवरी 2019 को जारी आदेशों के तहत ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए वार्षिक आय सीमा 6 लाख रुपये निर्धारित की गई थी। सरकार द्वारा इस विषय की समीक्षा के बाद अब इसे बढ़ाकर 8 लाख रुपये प्रतिवर्ष करने का फैसला लिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि आय सीमा में संशोधन के अलावा पूर्व में जारी सभी दिशा-निर्देश यथावत रहेंगे और आरक्षण से जुड़े अन्य नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के अधिक संख्या में आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शिक्षा और सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिलने की संभावना है।

हरियाणा सरकार ने पिछले साल पॉलिसी लागू की

Increase EWS Income Limit: हरियाणा सरकार ने अक्टूबर-2025 में EWS पॉलिसी लागू की। यह पॉलिसी उन लोगों के लिए बनाई गई है, जो वर्षों से किराए के मकानों, झुग्गियों या अस्थायी कमरों में रहकर अपने घर का सपना देख रहे थे। यह पॉलिसी हरियाणा टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग की ओर से तैयार की गई और इसे लागू करने की जिम्मेदारी ‘हाउसिंग फॉर ऑल’ विभाग को दी गई। पॉलिसी के तहत आदेश दिया कि हर लाइसेंस प्राप्त कॉलोनी में 20% प्लॉट और हर ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी में 15% फ्लैट आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखे जाएंगे। इससे शहरी इलाकों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवार भी मुख्यधारा की कॉलोनियों का हिस्सा बन सकेंगे।

हरियाणा में EWS के ये फायदे

हरियाणा EWS के तहत सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण, RTE के तहत मुफ्त शिक्षा (कक्षा 1-3 तक), चिराग योजना (कक्षा 4-12 तक) के तहत वित्तीय सहायता और आवास योजनाओं व सब्सिडी तक पहुंच जैसे कई फायदे मिलते हैं।

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