Martyred Ex gratia Amount Increased: राज्य की भाजपा सरकार ने बढ़ाई शहीदों की अनुग्रह राशि.. अब परिजनों को मिलेंगे 10 के जगह 50 लाख रुपये
“शहीदों के आश्रितों के लिए 50 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि निश्चय ही उन्हें सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। यह निर्णय सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।”
Govt Increased Martyred Ex gratia Amount || Image- ANI News file
- उत्तराखंड सरकार ने शहीदों की अनुग्रह राशि 10 लाख से बढ़ाकर 50 लाख की।
- यह आदेश 26 जुलाई 2024 से लागू होगा, शासनादेश जारी कर दिया गया है।
- निर्णय से शहीद परिवारों को आर्थिक-सामाजिक मजबूती और राज्य की संवेदनशीलता स्पष्ट हुई।
Govt Increased Martyred Ex gratia Amount: देहरादून: उत्तराखंड सरकार ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद सैनिकों के परिजन को मिलने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस संबंध में की गई घोषणा के अनुरूप शासनादेश जारी कर दिया है। यह आदेश 26 जुलाई 2024 से लागू होगा। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि यह निर्णय शहीदों के प्रति राज्य सरकार की गहरी संवेदनशीलता और सम्मान को दर्शाता है।
Govt Increased Martyred Ex gratia Amount: उन्होंने कहा कि उत्तराखंड वीरों की भूमि है, जहां के युवा की बड़ी संख्या सेना में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने कहा, “शहीदों के आश्रितों के लिए 50 लाख की अनुग्रह अनुदान राशि निश्चय ही उन्हें सामाजिक और आर्थिक मजबूती प्रदान करेगी। यह निर्णय सैनिकों के कल्याण के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।”
सीएम का ट्वीट
इस बारें सीएम पुष्कर धामी ने ट्वीट करते हुए जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, “शौर्य और पराक्रम का सम्मान, हमारी सरकार की पहचान! शहीद सैनिकों के परिवारजनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसे आज पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाते हुए माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति से ‘उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अधिनियम, 2023’ के अंतर्गत मिलने वाली अनुग्रह अनुदान राशि को ₹10 लाख से बढ़ाकर ₹50 लाख कर दिया गया है।
यह कदम न केवल हमारे शहीदों के अद्वितीय बलिदान को सच्ची श्रद्धांजलि है, बल्कि उनके परिवारजनों के सम्मान, सुरक्षा और भविष्य के प्रति हमारी सरकार की गहन जिम्मेदारी और प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हमारा विश्वास है कि इस निर्णय से शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता के साथ-साथ उनका सम्मान और गरिमा भी सुनिश्चित होगी।”
शौर्य और पराक्रम का सम्मान, हमारी सरकार की पहचान !
शहीद सैनिकों के परिवारजनों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई थी, जिसे आज पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ निभाते हुए माननीय राज्यपाल जी की स्वीकृति से ‘उत्तराखण्ड शहीद आश्रित अनुग्रह अनुदान (संशोधन) अधिनियम, 2023’ के अंतर्गत…
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) June 2, 2025

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