हरियाणा: पंचकूला नगर निगम ने एफडीआर में अनियमितता का दावा किया, प्राथमिकी दर्ज
हरियाणा: पंचकूला नगर निगम ने एफडीआर में अनियमितता का दावा किया, प्राथमिकी दर्ज
चंडीगढ़, 25 मार्च (भाषा) कोटक महिंद्रा बैंक की एक शाखा में पंचकूला नगर निगम की लगभग 150 करोड़ रुपये की सावधि जमा रसीदों (एफडीआर) में कथित अनियमितताओं के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।
हरियाणा सरकार ने मामले को हरियाणा राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो (एसडब्ल्यूएसीबी) को सौंपने का निर्णय लिया, जिसके बाद जांच एजेंसी ने मंगलवार रात अज्ञात बैंक अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी, साजिश और अन्य आरोपों में प्राथमिकी दर्ज की।
नगर निगम ने अपने आधिकारिक रिकॉर्ड और कोटक महिंद्रा बैंक की पंचकूला शाखा द्वारा दर्शाए गए शेष/रिकॉर्ड में करोड़ों रुपये की विसंगति का दावा किया।
पंचकूला नगर निगम (पीएमसी) के आयुक्त विनय कुमार के अनुसार, लगभग 150 करोड़ रुपये की कुल राशि से संबंधित एफडीआर में अनियमितताएं पाई गईं।
कोटक महिंद्रा बैंक के एक प्रवक्ता ने बुधवार को एक बयान में बताया कि नगर निगम द्वारा रखे गए सावधि जमा और लिंक्ड बैंक खातों का विस्तृत मिलान किया गया तथा अब तक जांचे गए रिकॉर्ड के आधार पर ‘खातों व लेनदेन को उचित बैंकिंग मानदंडों एवं अनुपालन के अनुसार संभाला गया’।
पंचकूला स्थित एसीबी थाने में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 316 (5) (आपराधिक विश्वासघात), 318 (4) (धोखाधड़ी), 336 (3) (जाली दस्तावेज बनाना), 338 (मूल्यवान सुरक्षा, वसीयत आदि की जालसाजी), 340 (जाली और प्रावधान या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (2) और 13 (1) (ए)) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
भाषा जितेंद्र नरेश
नरेश

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