उच्च न्यायालय ने नेपाली नागरिक को जमानत देने से किया इनकार, कहा – कोई आधार नहीं बनता
उच्च न्यायालय ने नेपाली नागरिक को जमानत देने से किया इनकार : High Court refused to grant bail to Nepali citizen, said - no ground is made
नई दिल्ली । दिल्ली उच्च न्यायालय ने उस नेपाली नागरिक को जमानत देने से सोमवार को इनकार कर दिया जिस पर चीन के खुफिया अधिकारियों को संवेदनशील सूचना देने वाली चीनी कंपनी का सह-निदेशक होने का आरोप है। उच्च न्यायालय ने आरोपी शेर सिंह को राहत देने से इनकार करते हुए कहा कि जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता है।
न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा ने कहा, ‘‘…देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डाल रहे अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत देने का कोई आधार नहीं है और जमानत अर्जी खारिज की जाती है।’’ दिल्ली पुलिस की विशेष शाखा ने सितंबर 2020 को एक प्राथमिकी दर्ज की थी जिसके बाद सिंह को गिरफ्तार किया गया था।

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