Himanta Biswa Sarma News : सुप्रीम कोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा मामले में सुनवाई से किया इनकार, आखिर क्यों याचिकाकर्ताओं को वापस भेजा हाई कोर्ट? जानिए पूरा मामला

Himanta Biswa Sarma News : सुप्रीम कोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा मामले में सुनवाई से किया इनकार, आखिर क्यों याचिकाकर्ताओं को वापस भेजा हाई कोर्ट? जानिए पूरा मामला

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Modified Date: February 16, 2026 / 04:10 pm IST
Published Date: February 16, 2026 4:02 pm IST
HIGHLIGHTS
  • सुप्रीम कोर्ट ने हिमंत बिस्वा सरमा मामले में सुनवाई से किया इनकार
  • याचिकाकर्ताओं को पहले संबंधित हाई कोर्ट जाने का निर्देश दिया गया।
  • अदालत ने कहा – हाई कोर्ट प्रभावी रूप से मामले पर फैसला देने में सक्षम है।

नई दिल्ली : Himanta Biswa Sarma News सुप्रीम कोर्ट ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के खिलाफ कथित भेदभाव वाली टिप्पणियों और सोशल मीडिया पर की गई ‘हेट स्पीच’ को लेकर दायर याचिकाओं पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सीएम सरमा की “मिया” टिप्पणी और अन्य सामग्रियों के खिलाफ स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) से जांच और FIR दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की थी।

याचिकाकर्ताओं को मिले हाई कोर्ट जाने के निर्देश

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI Suryakant ) सूर्यकांत की अगुवाई वाली एक बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को संबंधित हाई कोर्ट जाने के निर्देश दिए हैं।कोर्ट ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को हाई कोर्ट की शक्तियों को कम नहीं आंकना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी कि वे पहले हाई कोर्ट से अपनी बात कहें और अगर वहां से मिली राहत से खुश नहीं हैं, तब शीर्ष अदालत का रुख करें। कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा, “अधिकारियों के खिलाफ अलग-अलग निर्देश मांगे गए हैं, हमारी राय में, इन सभी मामलों पर अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट को असरदार तरीके से फैसला सुनाना चाहिए।” बेंच ने यह भी स्पष्ट किया कि वे इस मामले की मेरिट पर कोई राय नहीं दे रहे हैं और याचिकाकर्ता संबंधित हाई कोर्ट में जाने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं।

हाई कोर्ट को जल्द फैसला सुनाने का रास्ता साफ

सुनवाई के अंत में, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से अनुरोध किया है कि वे इस मामले में जल्द सुनवाई की इजाजत दें। चूंकि याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, इसलिए शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट को जल्द प्रभावी फैसला सुनाने का रास्ता साफ कर दिया है।

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