आईएमसी ने होटलों को नामपट्ट से पशु मांस का नाम हटाने का निर्देश दिया

आईएमसी ने होटलों को नामपट्ट से पशु मांस का नाम हटाने का निर्देश दिया

आईएमसी ने होटलों को नामपट्ट से पशु मांस का नाम हटाने का निर्देश दिया
Modified Date: April 2, 2026 / 04:23 pm IST
Published Date: April 2, 2026 4:23 pm IST

ईटानगर, दो अप्रैल (भाषा) ईटानगर नगर निगम (आईएमसी) ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर सार्वजनिक शालीनता और संवेदनशीलताओं का हवाला देते हुए सभी होटलों और रेस्तरां को उनके व्यापार लाइसेंस और नामपट्ट से विशेष प्रकार के पशु मांस का उल्लेख हटाने का निर्देश दिया है।

हाल ही में जारी आदेश में आईएमसी के संयुक्त आयुक्त दातुम गादी ने कहा कि निगम ने देखा है कि कई प्रतिष्ठानों के व्यापार लाइसेंस में पोर्क, चिकन, बीफ और मटन जैसे विशेष मांस का स्पष्ट उल्लेख होता है।

निगम ने इसे “अनुचित” बताते हुए कहा कि यह पशु कल्याण और सार्वजनिक भावनाओं से जुड़े मानकों के अनुरूप नहीं है।

अरुणाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 2019 के तहत अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए आईएमसी ने निर्देश दिया कि ऐसे सभी मौजूदा व्यापार लाइसेंस में संशोधन किया जाए।

नगर निकाय ने यह भी स्पष्ट किया कि अब ऐसे नए व्यापार लाइसेंस जारी नहीं किए जाएंगे, जिनमें किसी विशेष मांस का उल्लेख हो।

सभी संबंधित होटल और रेस्तरां मालिकों को उनके नामपट्ट और बैनर भी नए नियमों के अनुसार अद्यतन करने के निर्देश दिए गए हैं।

अरुणाचल प्रदेश में भाजपा की सरकार है और आईएमसी पर भी पार्टी का शासन है।

आईएमसी ने आदेश जारी होने की तारीख से 10 दिन के अंदर अनुपालन का निर्देश दिया है। आईएमसी ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने पर संबंधित कानूनों और उपनियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी।

भाषा जोहेब प्रशांत

प्रशांत


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