भूखण्डों व भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज छूट की अवधि 31 जुलाई तक | Interest subvention on lump sum deposit of outstanding lease amount of plots and buildings upto 31st July

भूखण्डों व भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज छूट की अवधि 31 जुलाई तक

भूखण्डों व भवनों की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज छूट की अवधि 31 जुलाई तक

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 07:57 PM IST, Published Date : May 26, 2021/10:43 am IST

जयपुर, 26 मई (भाषा) राजस्थान सरकार ने राज्य के समस्त शहरी क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों अथवा भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि एकमुश्त जमा कराए जाने पर ब्याज राशि में दी जा रही शत-प्रतिशत छूट की अवधि को 31 जुलाई, 2021 तक बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पहले इस छूट की यह अवधि 31 मार्च तक थी।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार, नगरीय विकास विभाग ने राजस्थान नगरपालिका (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम 1974 के क्रम में नगरीय निकाय क्षेत्रों में स्थित भूखण्डों एवं भवनों की वर्ष 2019-20 तक की बकाया लीज राशि अथवा अन्य बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर ब्याज राशि में 100 प्रतिशत छूट के लिए विभाग द्वारा 21 जनवरी, 2021 को जारी की गई अधिसूचना की निरंतरता में छूट की अवधि बढ़ाई गई है।

उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के कारण पहले जारी अधिसूचना का लाभ नगरीय निकायों के कई भवन स्वामियों ने नहीं उठाया गया था। पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को इस छूट के लिए पुनः नहीं खोला जाएगा और उनकी जमा राशि भी नहीं लौटाई जाएगी।

भाषा कुंज पृथ्वी

रंजन

रंजन

 

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