जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ पीएसए रद्द किया

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ पीएसए रद्द किया

जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने आप विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ पीएसए रद्द किया
Modified Date: April 27, 2026 / 05:45 pm IST
Published Date: April 27, 2026 5:45 pm IST

जम्मू, 27 अप्रैल (भाषा) जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) विधायक मेहराज मलिक के खिलाफ लोक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए) को रद्द कर दिया। पार्टी के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी।

मलिक आप की जम्मू कश्मीर इकाई के अध्यक्ष हैं और उन्हें पिछले साल आठ सितंबर को कथित तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में कठोर पीएसए के तहत हिरासत में लिया गया था और बाद में कठुआ जेल में बंद कर दिया गया था।

उन्होंने 24 सितंबर को उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करके अपनी हिरासत को चुनौती दी और मुआवजे के तौर पर पांच करोड़ रुपये की मांग की।

उच्च न्यायालय ने 23 फरवरी को इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

आप प्रवक्ता अप्पू सिंह सलाथिया ने सुनवाई के बाद पत्रकारों से कहा, ‘अदालत ने मेहराज मलिक के मामले में अपना फैसला सुना दिया है। उनके खिलाफ पीएसए रद्द कर दिया गया है और इससे न्यायपालिका में हमारा विश्वास और मजबूत हुआ है।’

सलाथिया, मलिक की कानूनी टीम का हिस्सा थे।

भाषा

शुभम दिलीप

दिलीप


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