झारखंड: अदालत ने महिला को दोगुनी उम्र के पुरुष से जबरन शादी किए जाने से बचाने का आदेश दिया

झारखंड: अदालत ने महिला को दोगुनी उम्र के पुरुष से जबरन शादी किए जाने से बचाने का आदेश दिया

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  • Publish Date - September 28, 2022 / 01:09 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:10 PM IST

रांची, 27 सितंबर (भाषा) झारखंड उच्च न्यायालय मंगलवार को 26 वर्षीय उस महिला के बचाव में आगे आई जिसके रिश्तेदार उसकी शादी कथित तौर पर उससे दोगुनी उम्र के किसी व्यक्ति से कराना चाहते हैं।

महिला के रिश्तेदार अन्य धर्म के एक पुरुष के साथ उसके संबंधों के कथित रूप से खिलाफ हैं।

न्यायमूर्ति एस के द्विवेदी ने रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) को मामले में हस्तक्षेप करने और यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया कि रांची जिले की रहने वाली मुस्लिम महिला को किसी भी तरह से मजबूर न किया जाए।

महिला ने एक आपराधिक रिट याचिका दायर की थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि उसके मां-बाप एवं रिश्तेदार उसका विवाह 52 वर्षीय व्यक्ति से जबरन कराना चाहते हैं क्योंकि वह एक हिंदू युवक से प्रेम करती है।

अदालत ने अपने आदेश में कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रार्थी की पूरी बात सुनकर उचित कार्रवाई करें।

भाषा इन्दु सिम्मी

सिम्मी