कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिवकुमार को राहत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिवकुमार को राहत दी

कर्नाटक उच्च न्यायालय ने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में शिवकुमार को राहत दी
Modified Date: April 25, 2024 / 09:33 pm IST
Published Date: April 25, 2024 9:33 pm IST

बेंगलुरु, 25 अप्रैल (भाषा) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप का सामना कर रहे उपमुख्यमंत्री डी के शिवकुमार को अंतरिम राहत दी है।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने संबंधित अधिकारियों को शिवकुमार के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर अगली सुनवाई तक उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई करने से परहेज करने का निर्देश दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा भारत निर्वाचन आयोग से की गई शिकायत के आधार पर 19 अप्रैल को मामला दर्ज किया गया था। शिकायत में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शिवकुमार ने मतदाताओं को ब्लैकमेल करने की कोशिश की।

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भाजपा ने दावा किया कि राजराजेश्वरी नगर में एक चुनावी भाषण के दौरान, अपने भाई और लोकसभा उम्मीदवार डीके सुरेश के लिए प्रचार करते हुए, शिवकुमार ने मतदाताओं से कांग्रेस को वोट देने के बदले में कावेरी जल आपूर्ति और कब्जा प्रमाणपत्र देने का वादा किया था।

न्यायाधीश ने मामले पर गहन विचार-मंथन की जरूरत पर जोर दिया।

अदालत ने शिवकुमार के वकील से कहा कि वह अपने मुवक्किल को अपने भाषणों में अधिक सतर्कता बरतने की सलाह दें।

भाषा वैभव माधव

माधव


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