केरल विधानसभा ने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया
केरल विधानसभा ने केंद्रीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक पारित किया
तिरुवनंतपुरम, आठ अक्टूबर (भाषा) केरल विधानसभा ने राज्य में बढ़ते मानव-पशु संघर्ष की घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से बुधवार को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में संशोधन के लिए एक विधेयक पारित किया।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सबरीमला स्वर्ण परत विवाद को लेकर सदन से बर्हिगमन करने वाले विपक्षी दलों के सदस्यों की अनुपस्थिति में पारित यह विधेयक अब राजभवन भेजा जाएगा। राजभवन इसे राष्ट्रपति के पास भेजेगा क्योंकि यह एक केंद्रीय कानून से संबंधित है।
पिछले महीने विधानसभा में पेश किए गए इस विधेयक को सदन की एक समिति के पास भेजा गया था।
वन मंत्री ए. के. शशिंद्रन ने वन्यजीव संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2025 पर चर्चा के दौरान सदन को बताया कि राज्य सरकार को इस केंद्रीय अधिनियम में संशोधन के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि केंद्र सरकार से बार-बार अनुरोध करने के बावजूद समय पर बदलाव नहीं किए गए।
उन्होंने कहा कि मानव-पशु संघर्ष राज्य की एक-तिहाई आबादी के जीवन को सीधे प्रभावित करने वाला मुद्दा है।
शशिंद्रन ने स्वीकार किया कि इस विधेयक के सामने कानूनी बाधाएं हैं, क्योंकि इसके तहत एक केंद्रीय कानून में संशोधन किया जाना है। उन्होंने सदस्यों से एकजुट रहने की अपील की ताकि राष्ट्रपति की स्वीकृति मिल सके।
भाषा जोहेब प्रशांत
प्रशांत

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