केरल: अदालत ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 90 दिन के लिए बढ़ाई

केरल: अदालत ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 90 दिन के लिए बढ़ाई

केरल: अदालत ने पीएफआई के कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 90 दिन के लिए बढ़ाई
Modified Date: May 16, 2026 / 09:06 pm IST
Published Date: May 16, 2026 9:06 pm IST

कोच्चि, 16 मई (भाषा) केरल के कोच्चि की एक अदालत ने एनआईए की याचिका को स्वीकार करते हुए पीएफआई के दो कथित कार्यकर्ताओं की न्यायिक हिरासत 90 और दिन के लिए बढ़ा दी।

राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की विशेष अदालत के न्यायाधीश पी.के. मोहनदास ने शुक्रवार को एजेंसी की एक याचिका को मंजूरी दी, जिसमें मलप्पुरम के वालांचेरी के रहने वाले मोईदीनकुट्टी और एर्नाकुलम के नीरिकोड के निवासी मोहम्मद यासिर अराफात की हिरासत बढ़ाने का अनुरोध किया गया था।

ये दोनों पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) की कथित देशविरोधी गतिविधियों से जुड़े मामलों में आरोपी हैं, जिसमें अप्रैल 2022 में पलक्कड़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) कार्यकर्ता श्रीनिवासन की हत्या का मामला भी शामिल है।

दोनों 2022 में मामला दर्ज होने के बाद फरार हो गए थे और इस साल की शुरुआत में उन्हें गिरफ्तार किया गया था।

एनआईए ने अदालत से कहा कि दोनों के खिलाफ जांच निर्धारित 90 दिन में पूरी नहीं की जा सकी और अतिरिक्त समय दिया जाना चाहिए।

याचिका को मंजूरी देते हुए अदालत ने एनआईए को अगले 90 दिन में जांच पूरी करने का निर्देश दिया।

मामले में कुल 71 आरोपी हैं, जिनमें से अधिकांश को उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से जमानत मिल चुकी है।

भाषा जोहेब पवनेश

पवनेश


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