फेमस टीवी अभिनेता को हाईकोर्ट ने दिए आत्मसमर्पण करने के निर्देश, एक्ट्रेस पत्नी ने लगाया था प्रताड़ना के आरोप

फेमस टीवी अभिनेता को हाईकोर्ट ने दिए आत्मसमर्पण करने के निर्देश, एक्ट्रेस पत्नी ने लगाया था प्रताड़ना के आरोप

फेमस टीवी अभिनेता को हाईकोर्ट ने दिए आत्मसमर्पण करने के निर्देश, एक्ट्रेस पत्नी ने लगाया था प्रताड़ना के आरोप
Modified Date: November 29, 2022 / 08:06 pm IST
Published Date: July 10, 2021 7:12 am IST

कोच्चि, 10 जुलाई (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मशहूर टेलीविजन अभिनेता जयन एस को पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए दहेज उत्पीड़न के मामले में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए और कहा कि गिरफ्तार करने और उनसे पूछताछ करने के बाद उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। जयन एस को आदित्यन के नाम भी जाना जाता है।

न्यायमूर्ति श्रीचि वी ने अभिनेता को 13 जुलाई को आत्मसमर्पण करने के निर्देश दिए और कहा कि उन्हें एक लाख रुपये का मुचलका भरने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया जाएगा। अदालत द्वारा रखी अन्य शर्तों के तहत वह जरूरत पड़ने पर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होंगे, जांच और मामले की सुनवाई में सहयोग करेंगे, वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले में किसी भी गवाह को धमका नहीं सकते, सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे और वह अलग रह रही अपनी पत्नी के आवास पर नहीं जाएंगे।

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अदालत ने उन्हें अपनी पत्नी अम्बिली देवी के काम में किसी भी तरह की बाधा न डालने का भी निर्देश दिया। अम्बिली भी एक अभिनेत्री हैं और एक नृत्य विद्यालय चलाती हैं। साथ ही अदालत ने कहा कि अभिनेता अपनी शादीशुदा जिंदगी के संबंध में किसी भी चैनल या सोशल मीडिया पर कोई साक्षात्कार नहीं देंगे और न ही कोई अपमानजनक टिप्पणी करेंगे जिससे उनकी पत्नी की छवि पर कोई असर पड़े। साथ ही अम्बिली को भी अपनी शादीशुदा जिंदगी के संबंध में कोई साक्षात्कार न देने का निर्देश दिया गया है।

यह आदेश आदित्यन की अग्रिम जमानत याचिका पर आया है। उनकी पत्नी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि अभिनेता ने उनके सोने के आभूषणों और उनके खाते में 10 लाख रुपये का दुरुपयोग किया तथा उनका मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न किया। उन्होंने दावा किया कि अभिनेता ने पैसे मांगते हुए उनके साथ गाली गलौच की और उन्हें गंभीर नतीजे भुगतने की धमकी दी।

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दोनों ने जनवरी 2019 में शादी की थी और उसी साल नवंबर में उनके बेटे का जन्म हुआ था। यह दोनों की दूसरी शादी है और देवी का पहली शादी से भी एक बेटा है। आदित्यन ने अपनी याचिका में दावा किया कि उन्हें मामले में झूठे तरीके से फंसाया गया है क्योंकि उन्होंने एक अन्य व्यक्ति के साथ अम्बिली की लगातार व्हाट्सऐप चैट और वीडियो कॉल पर आपत्ति जतायी थी।

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लेखक के बारे में

डॉ.अनिल शुक्ला, 2019 से CG-MP के प्रतिष्ठित न्यूज चैनल IBC24 के डिजिटल ​डिपार्टमेंट में Senior Associate Producer हैं। 2024 में महात्मा गांधी ग्रामोदय विश्वविद्यालय से Journalism and Mass Communication विषय में Ph.D अवॉर्ड हो चुके हैं। महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा से M.Phil और कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय, रायपुर से M.sc (EM) में पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जहां प्रावीण्य सूची में प्रथम आने के लिए तिब्बती धर्मगुरू दलाई लामा के हाथों गोल्ड मेडल प्राप्त किया। इन्होंने गुरूघासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर से हिंदी साहित्य में एम.ए किया। इनके अलावा PGDJMC और PGDRD एक वर्षीय डिप्लोमा कोर्स भी किया। डॉ.अनिल शुक्ला ने मीडिया एवं जनसंचार से संबंधित दर्जन भर से अधिक कार्यशाला, सेमीनार, मीडिया संगो​ष्ठी में सहभागिता की। इनके तमाम प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हैं। डॉ.अनिल शुक्ला को रिपोर्टर, एंकर और कंटेट राइटर के बतौर मीडिया के क्षेत्र में काम करने का 15 वर्ष से अधिक का अनुभव है। इस पर मेल आईडी पर संपर्क करें anilshuklamedia@gmail.com