केरल उच्च न्यायालय ने राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत पर निर्देश जारी करने की याचिका खारिज की

केरल उच्च न्यायालय ने राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ शिकायत पर निर्देश जारी करने की याचिका खारिज की

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  • Publish Date - April 23, 2024 / 08:28 PM IST,
    Updated On - April 23, 2024 / 08:28 PM IST

कोच्चि, 23 अप्रैल (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तिरुवनंतपुरम लोकसभा क्षेत्र के निर्वाचन अधिकारी को उन दो शिकायतों पर तर्कसंगत आदेश पारित करने का निर्देश देने के अनुरोध संबंधी याचिका खारिज कर दी, जिसमें कथित तौर पर गलत हलफनामा दाखिल करने के लिए भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर के नामांकन को खारिज करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति वी.जी. अरुण और न्यायमूर्ति एस. मनु की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि चूंकि चंद्रशेखर का नामांकन पत्र स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए निर्वाचन अधिकारी को शिकायतों पर आदेश पारित करने का निर्देश देने से ‘‘कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।’’

अदालत ने निर्वाचन आयोग की इस दलील से भी सहमत जताई कि नामांकन पत्र की अनुचित स्वीकृति के आरोप के संबंध में भी, इसका उपाय चुनाव याचिका दायर करना है।

पीठ ने कहा, ‘‘रिट याचिका खारिज की जाती है।’’

यह याचिका मध्य प्रदेश की मूल निवासी अवनि बंसल और कर्नाटक निवासी आर. थॉमस द्वारा संयुक्त रूप से दायर की गई थी, जिन्होंने निर्वाचन अधिकारी को अलग-अलग शिकायतें देकर आरोप लगाया था कि चंद्रशेखर का नामांकन और उसके साथ दिया गया हलफनामा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और चुनाव आचरण नियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों का उल्लंघन करता है।

भाषा शफीक सुभाष

सुभाष