कोलकाता की अदालत ने मांस परोसे जाने संबंधी विवाद में फंसे बैरे को जमानत दी

कोलकाता की अदालत ने मांस परोसे जाने संबंधी विवाद में फंसे बैरे को जमानत दी

कोलकाता की अदालत ने मांस परोसे जाने संबंधी विवाद में फंसे बैरे को जमानत दी
Modified Date: February 4, 2026 / 03:35 pm IST
Published Date: February 4, 2026 3:35 pm IST

कोलकाता, चार फरवरी (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने पार्क स्ट्रीट के मशहूर रेस्तरां के उस बैरे को जमानत दे दी, जिसे एक कंटेंट क्रिएटर को ‘मटन’ की जगह ‘बीफ’ परोसने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

कोलकाता के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने शेख नसीमुद्दीन को जमानत दे दी, जिसे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

शनिवार को गिरफ्तारी के बाद से नसीमुद्दीन न्यायिक हिरासत में था। उसे मंगलवार को ऑनलाइन माध्यम से अदालत में पेश किया गया।

नसीमुद्दीन के वकील ने जमानत अर्जी दायर की और कहा कि जांच में कोई नयी बात सामने नहीं आई है, जबकि अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध किया। हालांकि, दोनों पक्षों को सुनने के बाद, सीजेएम ने नसीमुद्दीन को जमानत दे दी।

आरोपी का परिवार ओडिशा का रहने वाला है।

कंटेंट क्रिएटर सायक चक्रवर्ती ने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें आरोप लगाया गया कि जब उन्होंने ‘ओलीपब’ रेस्तरां में मटन ऑर्डर किया था, तो उन्हें और उनके दो दोस्तों को बीफ परोसा गया, जिससे एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया।

एक बयान में, ‘ओलीपब’ ने कहा कि यह एक ‘‘चूक’’ थी और इसमें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था।

भाषा शफीक सुरेश

सुरेश


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