तमिलनाडु, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्यता बरकरार

तमिलनाडु, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्यता बरकरार

तमिलनाडु, मद्रास हाईकोर्ट का फैसला, एआईएडीएमके के 18 विधायकों की अयोग्यता बरकरार
Modified Date: November 29, 2022 / 08:24 pm IST
Published Date: October 25, 2018 8:00 am IST

चेन्नई। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिनाडु में एआईएडीएमके के बागी 18 विधायकों को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने इन 18 विधायकों की अयोग्यता को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले को बरकरार रखा है। 18 विधायकों को अयोग्य करार दिए जाने से सत्तारूढ़ सरकार को राहत मिली है, वहीं टीटीवी दिनकरन गुट को इससे तगड़ा झटका लगा है। 

गौरतलब है कि तमिलनाडु विधानसभा अध्यक्ष धनपाल ने इन 18 विधायकों को पिछले साल सितंबर में अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ ये विधायक हाईकोर्ट चले गए थे। हाई कोर्ट के फैसले ने राज्य सरकार को राहत दी है। मद्रास हाई कोर्ट के फैसले पर विधानसभा उपाध्यक्ष पीवी जयरमन ने कहा कि ने कहा, ‘यह धर्म की जीत है और कपटी व धोखेबाजों के लिए तमाचा है। यदि कोई अपील भी दायर की जाती है तो हमें यकीन है कि सच्चाई की ही जीत होगी।

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वहीं, टीटीवी दिनकरन ने कहा कि ‘यह हमारे लिए झटका नहीं हैं। यह हमारे लिए एक अनुभव है और हम इस स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। अगर कोर्ट ने स्पीकर के फैसले को गलत बताया होता तो एआईडीएमके सरकार की मुश्किलें बढ़ जातीं। ऐसे में कोर्ट के इस फैसले ने ई पलनिसामी सरकार को बड़ी राहत दी है। कोर्ट के फैसले से उत्साहित मुख्यमंत्री ई.पलानिसामी ने उपचुनाव होने पर सभी 18 सीटों पर जीत का दावा किया।

वेब डेस्क, IBC24


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