प्रयागराज, 25 जनवरी (भाषा) वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार रहे और वर्तमान में योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी और तत्कालीन सपा उम्मीदवार कुंवर रेवती रमण सिंह के कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट के एक मामले में यहां की विशेष सांसद-विधायक (एमपी-एमएलए) अदालत ने बुधवार को मंत्री नंदी को सजा सुनाई और उच्च न्यायालय में अपील के लिए उनकी अंतरिम जमानत स्वीकार की।
मंत्री नंद गोपाल गुप्ता के वकील राजेश गुप्ता ने संवाददाताओं को बताया कि 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान यह घटना हुई थी। रेवती रमण सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी के समर्थकों के बीच कुछ विवाद बताया गया था।
उन्होंने बताया कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उनके दबाव में नंदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। एमपी-एमएलए अदालत ने मंत्री नंदी को धारा 323 और 147 के तहत सजा सुनाई है।
उन्होंने बताया कि अदालत के इस निर्णय से हम संतुष्ट नहीं हैं और इसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे। मंत्री को धारा 323 के तहत छह महीने और 147 के तहत एक वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
राजेश गुप्ता ने कहा, ‘‘अदालत ने अपील करने तक की अवधि के लिए अंतरिम जमानत स्वीकार कर ली है और 20,000 रुपये मुचलके पर छोड़ दिया है। दो अन्य आरोपियों में निजामुद्दीन और कमल कुमार उर्फ लाला हैं। इन्हें भी अंतरिम जमानत पर छोड़ दिया गया है।’’
भाषा राजेंद्र संतोष
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