नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामला : न्यायालय ने निलंबित अधिकारी की पत्नी को जमानत देने से किया मना

नाबालिग से यौन उत्पीड़न मामला : न्यायालय ने निलंबित अधिकारी की पत्नी को जमानत देने से किया मना

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  • Publish Date - May 2, 2024 / 08:03 PM IST,
    Updated On - May 2, 2024 / 08:03 PM IST

नयी दिल्ली, दो मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के निलंबित अधिकारी प्रेमोदय खाखा की पत्नी को जमानत देने से मना कर दिया।

अधिकारी पर आरोप है कि उसने एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार किया और उसे गर्भवती कर दिया।

न्यायमूर्ति सी. टी. रविकुमार और एस. वी. एन भट्टी की पीठ ने अधिकारी की पत्नी सीमा रानी की याचिका खारिज कर दी और कहा कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने की इच्छुक नहीं है, जिसने उनकी याचिका खारिज कर दी थी।

खाखा पर नवंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच एक नाबालिग लड़की से कई बार बलात्कार करने का आरोप लगाया गया है और अगस्त में गिरफ्तार होने के बाद से वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

पुलिस के मुताबिक, नाबालिग आरोपी के परिचित व्यक्ति की बेटी थी।

इस मामले में रानी भी आरोपी है। उसने कथित तौर पर लड़की को गर्भावस्था समाप्त करने के लिए दवाएं दीं। महिला न्यायिक हिरासत में है।

पीड़िता द्वारा अस्पताल में मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद दंपती को गिरफ्तार कर लिया गया।

भाषा सुरेश माधव

माधव