एनडीएमसी ने 30 जून तक संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की

एनडीएमसी ने 30 जून तक संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की

एनडीएमसी ने 30 जून तक संपत्ति कर के भुगतान पर 10 प्रतिशत की छूट देने की घोषणा की
Modified Date: June 13, 2026 / 04:53 pm IST
Published Date: June 13, 2026 4:53 pm IST

नयी दिल्ली, 13 जून (भाषा) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शनिवार को घोषणा की कि जो करदाता 30 जून या उससे पहले अपना बकाया चुका देंगे, उन्हें वित्त वर्ष 2026-27 के लिए संपत्ति कर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

नगर निकाय ने एक बयान जारी कर अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले प्रॉपर्टी मालिकों से आग्रह किया कि वे उसके ऑनलाइन पोर्टल या अन्य अधिकृत भुगतान माध्यमों से समय पर भुगतान करके छूट का लाभ उठाएं।

हाल के वर्षों में एनडीएमसी के संपत्ति कर संग्रह अभियान में छूट की योजना एक नियमित हिस्सा रही है। इसका मकसद लोगों को समय पर कर भुगतान के लिए प्रोत्साहित करना और राजस्व संग्रह को बेहतर बनाना है।

एनडीएमसी ने पिछले साल भी 30 जून से पहले भुगतान करने पर इसी तरह की 10 प्रतिशत छूट दी थी।

एनडीएमसी ने करदाताओं से अंतिम समय की भीड़ से बचने और रियायत का लाभ उठाने के लिए समय सीमा से पहले अपना बकाया जमा करने की अपील की।

भाषा शफीक माधव

माधव


लेखक के बारे में