Publish Date - September 15, 2021 / 11:30 AM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 07:51 PM IST
उच्चतम न्यायालय ने केंद्र को न्यायाधिकरणों में दो सप्ताह के भीतर नियुक्तियां करने को कहा, अनुशंसित सूची में शामिल व्यक्तियों को शामिल न कर पाने पर कारण देने को कहा।