नजफगढ़ में अवैध भूजल दोहन मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार, अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया

नजफगढ़ में अवैध भूजल दोहन मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार, अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया

नजफगढ़ में अवैध भूजल दोहन मामले में एनजीटी ने दिल्ली सरकार, अन्य पक्षों को नोटिस जारी किया
Modified Date: April 19, 2026 / 12:52 pm IST
Published Date: April 19, 2026 12:52 pm IST

नयी दिल्ली, 19 अप्रैल (भाषा) राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने नजफगढ़ में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर अवैध भूजल दोहन के मामले में दिल्ली सरकार और अन्य संबंधित पक्षों से जवाब मांगा है।

अधिकरण एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया है कि क्षेत्र की पंकज गार्डन कॉलोनी के एक प्लॉट में ‘‘निजी टैंकर माफिया’’ संचालकों द्वारा बिना अनुमति के भूजल निकाला जा रहा है।

एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और विशेष सदस्य ए. सेंथिल वेल तथा अफरोज अहमद की पीठ ने 13 अप्रैल के आदेश में याचिका में लगाए गए आरोपों का संज्ञान लिया, जिसमें दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) समेत अधिकारियों की ‘‘मिलीभगत और निष्क्रियता’’ का दावा किया गया है।

पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादियों को नोटिस जारी किया जाए।’’

मामले के प्रतिवादियों में दिल्ली सरकार, दिल्ली जल बोर्ड, संबंधित उप मंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) और जिला मजिस्ट्रेट, दिल्ली पुलिस, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) सहित अन्य पक्ष शामिल हैं।

मामले में अगली सुनवाई 10 जुलाई को होगी।

भाषा गोला शोभना

शोभना


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