नयी दिल्ली, 24 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने बीजू जनता दल (बीजद) सांसद अनुभव मोहंती की आपराधिक मानहानि की शिकायत पर ओडिशा टेलीविज़न लिमिटिड के प्रबंध निदेशक(एमडी) और प्रधान संपादक को मंगलवार को समन किया।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट यशदीप चहल ने आरोपियों को 27 मार्च को उसके सामने पेश होने का निर्देश देते हुए कहा कि उनका मानना है कि ‘प्रथम दृष्टया’ लगता है कि उन्होंने अपराध किया है।
न्यायाधीश ने कहा, “शिकायत के साथ-साथ समन पूर्व चरण में दिए गए सबूतों को देखने के बाद, मैं प्रथम दृष्टया यह मानता हूं कि आरोपी व्यक्तियों ने भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) और 34 (सामान्य आशय) के तहत दंडनीय अपराध किए हैं।”
न्यायाधीश ने कहा कि शिकायतकर्ता के वकील अश्विनी कुमार दूबे ने कहा कि आरोपियों ने अभिनेता और राजनीतिक नेता के खिलाफ विभिन्न मंचों पर मानहानिजनक बयान दिए हैं जिनमें टेलीविज़न कंपनी भी शामिल है।
भाषा नोमान माधव
माधव