ओडिशा: युवक को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा: युवक को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा

ओडिशा: युवक को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा
Modified Date: December 23, 2025 / 07:46 pm IST
Published Date: December 23, 2025 7:46 pm IST

बेरहामपुर, 23 दिसंबर (भाषा) ओडिशा के गंजाम जिले की एक अदालत ने मंगलवार को एक युवक को दो साल पहले 55 वर्षीय एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

एक सरकारी वकील ने यह जानकारी दी।

गंजाम जिला एवं सत्र न्यायाधीश असंत कुमार दास ने सात मार्च, 2023 को देंगापादर निवासी जुरिया बिसोई की हत्या के मामले में 29 वर्षीय बिजू बेहरा को सजा सुनाई।

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लोक अभियोजक बिस्वजीत बराल ने कहा, अदालत ने दोषी पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है और इस राशि का भुगतान न करने पर एक साल की कठोर कारावास की सजा हो सकती है।

पुरानी दुश्मनी के चलते दोषी ने गांव के सामुदायिक केंद्र में बिसोई को लकड़ी के तख्ते से पीटा था।

लोक अभियोजक ने कहा, घटना की सूचना मिलने के बाद, उनके भाई रामा बिसोई घटनास्थल पर पहुंचे और मृतक को खून से लथपथ गंभीर हालत में पाया।

बिसोई को तत्काल एमकेसीजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

राम की शिकायत के बाद, पुलिस ने सदर पुलिस थाने में हत्या का मामला दर्ज कर दोषी को गिरफ्तार कर लिया।

भाषा तान्या नरेश

नरेश


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