यहां के स्कूलों के आसपास धारा 144 लागू, प्रदर्शन और रैलियों पर लगा प्रतिबंध, जिला प्रशासन ने जारी किया आदेश
यहां के स्कूलों के आसपास धारा 144 लागूः Order to implement section 144 around schools due to hijab controversy
मेंगलूरु :Implement section 144 around schools उडुपी जिला प्रशासन ने जिले में सभी हाईस्कूलों के आसपास के इलाकों में सोमवार से लेकर 19 फरवरी तक दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। स्कूलों के सोमवार से फिर से खुलने के साथ इस कदम को एहतियाती उपाय के तौर पर देखा जा रहा है। राज्य सरकार ने हिजाब-भगवा शॉल विवाद के मद्देनजर स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था।
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Implement section 144 around schools यह आदेश 14 फरवरी को सुबह छह बजे से 19 फरवरी की शाम छह बजे तक लागू रहेगा। जिला पुलिस अधीक्षक ने उपायुक्त एम कुर्मा राव से हाईस्कूलों के आसपास के 200 मीटर के दायरे में धारा 144 लगाने का अनुरोध किया था।
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आदेश के अनुसार, स्कूलों के इस दायरे के भीतर पांच या इससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर रोक रहेगी। प्रदर्शन तथा रैलियों पर प्रतिबंध रहेगा। नारेबाजी करने, गीत गाने या भाषण देने पर सख्त पाबंदी रहेगी।
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