पी चिदंबरम हो सकते हैं अरेस्ट, अग्रिम जमानत याचिका खारिज.. देखिए

पी चिदंबरम हो सकते हैं अरेस्ट, अग्रिम जमानत याचिका खारिज.. देखिए

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  • Publish Date - August 20, 2019 / 10:50 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:58 PM IST

नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को हाईकोर्ट से झटका लगा है। INX मीडिया घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। कोर्ट ने 25 जनवरी को इस मामले में अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था। याचिका खारिज होने के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

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इस मामले में सीबीआई और ईडी चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ करना चाहती है। चिदंबरम पर सवालों से बचने का आरोप लगाया गया है।
दोनों जांच एजेंसियों ने दलील दी थी कि चिदंबरम के वित्त मंत्री के तौर पर कार्यकाल के दौरान मीडिया समूह को 2007 में विदेश से 305 करोड़ रुपये की धनराशि प्राप्त करने के लिए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) मंजूरी प्रदान की गई थी।

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ईडी ने दलील दी कि जिन कंपनियों में राशि हस्तांतरित की गई वे सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर चिदंबरम के पुत्र कार्ति द्वारा नियंत्रित हैं और उनके पास यह मानने का एक कारण है कि INX मीडिया को एफआईपीबी मंजूरी उनके पुत्र के हस्तक्षेप पर प्रदान की गई। हाई कोर्ट ने 25 जुलाई 2018 को चिदंबरम को दोनों ही मामलों में गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण प्रदान किया था जिसे समय समय पर बढ़ाया गया।

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