परसा कोयला खदान, ग्रामीणों की याचिकाएं खारिज

परसा कोयला खदान, ग्रामीणों की याचिकाएं खारिज

  •  
  • Publish Date - May 12, 2022 / 12:39 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:18 PM IST

बिलासपुर, 11 मई (भाषा) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने राजस्थान राज्य विद्युत ​उत्पादन निगम लिमिटेड को आबंटित परसा कोल ब्लॉक में खनन और भूमि अधिग्रहण के विरूध्द ग्रामीणों की याचिकाओं को खारिज कर दिया है।

राजस्थान राज्य विद्युत ​उत्पादन निगम लिमिटेड के अधिवक्ता शैलेन्द्र शुक्ला ने बुधवार को बताया कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की युगल पीठ ने ​निगम को आबंटित परसा कोल ब्लॉक में खनन करने और भूमि अधिग्रहण के विरुद्ध हसदेव क्षेत्र के ग्रामीणों द्वारा दायर की गई सभी याचिकाएं ख़ारिज कर दी है।

न्यायालय ने मामले में विलम्ब से याचिकाएं दायर करने के आधार पर उन्हें ख़ारिज किए जाने योग्य बताया है।

शुक्ला ने बताया कि परसा कोल ब्लॉक के हसदेव अरण्य क्षेत्र के मंगल साय आर्मो और अन्य ग्रामीणों ने याचिका दायर कर कोल बेयरिंग एक्ट को चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया है कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के प्रावधानों के विपरीत है।

भाषा सं संजीव संजीव रंजन

रंजन