दवा दुकानों में दुष्प्रभाव की शिकायत के लिए क्यूआर कोड और टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश

दवा दुकानों में दुष्प्रभाव की शिकायत के लिए क्यूआर कोड और टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश

दवा दुकानों में दुष्प्रभाव की शिकायत के लिए क्यूआर कोड और टोल-फ्री नंबर प्रदर्शित करने का निर्देश
Modified Date: December 3, 2025 / 08:42 pm IST
Published Date: December 3, 2025 8:42 pm IST

नयी दिल्ली, तीन दिसंबर (भाषा) केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को निर्देश दिया है कि देशभर की खुदरा और थोक दवा दुकानों पर एक निर्धारित क्यूआर कोड और टोल-फ्री नंबर लगाया जाए, ताकि लोग दवाइयों से होने वाले किसी भी नुकसानदायक असर की जानकारी आसानी से दे सकें।

सीडीएससीओ ने कहा कि इस कदम से आम लोगों और स्वास्थ्यकर्मियों को दवाओं के दुष्प्रभाव और उनसे जुड़े मामलों को ‘पीवीपीआई एडवर्स ड्रग रिएक्शन मॉनिटरिंग सिस्टम’ में सरलता से दर्ज कराने में मदद मिलेगी।

यह फैसला 18 जून को हुई ‘फार्माकोविजिलेंस प्रोग्राम ऑफ इंडिया’ की 16वीं बैठक में लिया गया था।

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सीडीएससीओ ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग प्राधिकारियों को भेजे गए एक परिपत्र में कहा, “सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के दवा लाइसेंसिंग प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि देशभर की प्रत्येक खुदरा और थोक दवा दुकान में निर्धारित क्यूआर कोड को प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाए।”

परिपत्र के अनुसार, इसके साथ ही, प्रत्येक दवा दुकान पर क्यूआर कोड के साथ टोल-फ्री नंबर भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

परिपत्र में आगे कहा गया, “आपसे निवेदन है कि अपने क्षेत्राधिकार में इन निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू करें। सभी लाइसेंसधारकों के बीच इन निर्देशों का व्यापक प्रसार सुनिश्चित करें और जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए इस आदेश का कड़ाई से पालन कराएं।”

भाषा

राखी नरेश

नरेश


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