‘प्रमोशनल ट्रेलर’ का उद्देश्य दर्शकों को टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है: न्यायालय

‘प्रमोशनल ट्रेलर’ का उद्देश्य दर्शकों को टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है: न्यायालय

  •  
  • Publish Date - April 22, 2024 / 08:40 PM IST,
    Updated On - April 22, 2024 / 08:40 PM IST

नयी दिल्ली,22 अप्रैल (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने शीर्ष उपभोक्ता विवाद निकाय के एक आदेश को रद्द करते हुए सोमवार को कहा कि ‘ट्रेलर’ में एक गीत, संवाद या एक संक्षिप्त दृश्य का उपयोग फिल्म की रिलीज के बारे में लोगों के बीच चर्चा उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और यह इसकी सामग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत नहीं करता है।

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने यशराज फिल्म्स को बॉलीवुड फिल्म ‘फैन’ के एक गाने को बाहर करने से नाराज उपभोक्ता को मुकदमे की लागत के अलावा 10,000 रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया था।

फिल्म निर्माण कंपनी द्वारा दायर अपील को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की पीठ ने कहा कि सेवा में कोई ‘कमी’ नहीं थी और शिकायतकर्ता ने गलत तरीके से मान लिया कि ‘प्रमोशनल ट्रेलर’ एक प्रस्ताव या वादा है।

शीर्ष अदालत ने यश राज फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एनसीडीआरसी के एक आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर सुनवाई के दौरान यह फैसला दिया। एनसीडीआरसी ने राज्य आयोग के वर्ष 2017 के उस फैसले को बरकरार रखा था जिसमें आफरीन फातिमा जैदी को 10,000 रुपये का मुआवजा और मुकदमेबाजी के खर्च के रूप में 5,000 रुपये देने के लिए कहा गया था।

उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘ फिल्म के ‘प्रमोशनल ट्रेलर’ में एक गीत, संवाद या एक संक्षिप्त दृश्य को विज्ञापनों के विविध उपयोग के संदर्भ में देखा जा सकता है। इनका उपयोग फिल्म की रिलीज के बारे में प्रचार करना या लोगों के बीच चर्चा का विषय बनाने के लिए किया जा सकता है, न कि केवल फिल्म की सामग्री के बारे में जानकारी प्रस्तुत करने के लिए…।’’

भाषा संतोष माधव

माधव