हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े घोषित अपराधी की बारामूला में संपत्ति जब्त

हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े घोषित अपराधी की बारामूला में संपत्ति जब्त

हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े घोषित अपराधी की बारामूला में संपत्ति जब्त
Modified Date: May 16, 2026 / 06:36 pm IST
Published Date: May 16, 2026 6:36 pm IST

श्रीनगर, 16 मई (भाषा) हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े एक घोषित अपराधी रशिदुद्दीन कुरैशी की बारामूला जिले में स्थित संपत्ति को शनिवार को जब्त कर ली गई। पुलिस ने यह जानकारी दी।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि नादिहाल राफियाबाद निवासी कुरैशी इस समय पाकिस्तान में रहकर अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है।

उन्होंने कहा कि कुरैशी के खिलाफ पंजल्ला पुलिस थाना में ‘ई एंड आईएमको अधिनियम की धारा 2/3 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

‘द इग्रेस एंड इंटरनल मूवमेंट (कंट्रोल) ऑर्डिनेंस, 2005 जम्मू – कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के भीतर और बाहर व्यक्तियों के आवागमन को नियंत्रित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि कुरैशी गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीआके)में हथियारों और गोला-बारूद का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए दाखिल हुआ था।

उन्होंने कहा कि कुरैशी के प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन से जुड़े होने का आरोप है।

प्रवक्ता ने बताया कि लश्देज नादिहाल में स्थित कुरैशी की दो कनाल जमीन जब्त की गई है।

उन्होंने बताया कि अदालत ने भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा-88 के तहत कुरैशी को भगोड़ा अपराधी घोषित किया था।

प्रवक्ता ने बताया कि सोपोर में पुलिस द्वारा पिछले तीन दिनों में यह तीसरी बार जब्ती की कार्रवाई की गई है।

भाषा धीरज पवनेश

पवनेश


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