श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्कर की एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्कर की एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क

श्रीनगर में मादक पदार्थ तस्कर की एक करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
Modified Date: December 23, 2025 / 06:07 pm IST
Published Date: December 23, 2025 6:07 pm IST

श्रीनगर, 23 दिसंबर (भाषा) जम्मू कश्मीर पुलिस ने मादक पदार्थ के एक कुख्यात तस्कर द्वारा कथित तौर पर मादक पदार्थ तस्करी से प्राप्त धन से अर्जित एक करोड़ रुपये की संपत्ति मंगलवार को यहां कुर्क कर दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों ने बताया कि स्वापक औषधि एवं मनो:प्रभावी पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम के तहत कुर्क की गई संपत्ति में सैदाकदल के सुल्तान मोहल्ला में स्थित 12 मरला जमीन पर बना एक दो मंजिला आवासीय मकान शामिल है जो आरोपी निसार अहमद बोता का है।

अधिकारी ने बताया कि आरोपी रैनावारी थाने में दर्ज एक मामले में संलिप्त है।

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पुलिस के एक प्रवक्ता ने बताया कि जांच के दौरान यह साबित हुआ कि ये संपत्ति मादक पदार्थों की तस्करी से प्राप्त अवैध आय से अर्जित की गई थी, जिसके बाद एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68-एफ के तहत संपत्ति को जब्त कर लिया गया।

उन्होंने बताया कि कुर्की की कार्यवाही निर्धारित कानूनी प्रक्रिया के अनुसार और दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में की गई थी।

पुलिस ने बताया कि कुर्की आदेश के अनुसार, मालिक को अगले आदेश तक उक्त संपत्ति को बेचने, पट्टे पर देने, हस्तांतरित करने, उसमें बदलाव करने या किसी तीसरे पक्ष का हित उत्पन्न करने से रोक दिया गया है।

भाषा यासिर नरेश

नरेश


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