सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया

सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया

सांसद के रूप में अयोग्य घोषित राहुल गांधी को सरकारी बंगला 22 अप्रैल तक खाली करने को कहा गया
Modified Date: March 27, 2023 / 06:41 pm IST
Published Date: March 27, 2023 6:41 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 22 अप्रैल तक उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने को कहा गया है। अधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी।

राहुल गांधी को पिछले सप्ताह लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराए जाने के मद्देनजर लोकसभा की आवास संबंधी समिति ने कांग्रेस नेता को 12 तुगलक लेन स्थित सरकारी बंगला खाली करने के लिये नोटिस भेजा है।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की एक अदालत द्वारा वर्ष 2019 के मानहानि के एक मामले में सजा सुनाये जाने के मद्देनजर शुक्रवार को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराया गया था। सूरत की अदालत ने राहुल गांधी को दो साल के कारावास की सजा सुनाई थी।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि अयोग्य ठहराये गए सदस्य को उनकी सदस्यता खोने के एक महीने के भीतर सरकारी बंगला खाली करना होता है।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि राहुल गांधी इस अवधि को बढ़ाने के लिए आवास संबंधी समिति से आग्रह कर सकते हैं।

राहुल को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी लोकसभा सचिवालय द्वारा जारी अधिसूचना की प्रति को एनडीएमसी के संपदा महानिदेशालय सहित विभिन्न विभागों को भेजा गया था।

भाषा दीपक

दीपक दिलीप

दिलीप


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