वकीलों के साथ कैदियों की बातचीत के लिए और मौका देने का अनुरोध, याचिका दाखिल

वकीलों के साथ कैदियों की बातचीत के लिए और मौका देने का अनुरोध, याचिका दाखिल

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  • Publish Date - February 23, 2021 / 12:29 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:58 PM IST

नयी दिल्ली, 23 फरवरी (भाषा) दिल्ली उच्च न्यायालय में मंगलवार को एक याचिका दाखिल कर तिहाड़ जेल में बंद कैदियों को, उनके वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सप्ताह में बातचीत का और अधिक मौका प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कैदियों को उनके वकीलों के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस की संख्या में वृद्धि का अनुरोध करने वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और तिहाड़ जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर उनका जवाब मांगा है।

अधिवक्ता जय ए देहाद्रई ने अपनी मुख्य याचिका में यह अर्जी दी है। याचिका में उन्होंने 2018 की दिल्ली जेल नियमावली को चुनौती दी है, जिसके तहत कैदियों को अपने परिवार, दोस्तों, रिश्तेदारों और कानूनी सलाहकारों के साथ हफ्ते में केवल दो बार मुलाकात की इजाजत है।

याचिका में दलील दी गयी है कि विचाराधीन कैदियों और दोषियों को हर हफ्ते अपने वकीलों से लगातार कानूनी बातचीत की अनुमति देनी चाहिए ताकि वे अदालत में सही से अपना बचाव कर सकें।

देहाद्रई ने वकील हर्षित गोयल के जरिए दाखिल अर्जी में सप्ताह में दो बार बात करने की मौजूदा व्यवस्था के बजाए कैदियों को रोजाना 30 मिनट के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वकीलों से संवाद की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

याचिका में कैदियों और उनके वकीलों के बीच सप्ताह में केवल दो बार वीडियो कॉन्फ्रेंस करने की अनुमति देने के ‘मनमाने’ नियम को भी खारिज करने का आग्रह किया गया है।

भाषा आशीष नरेश

नरेश