आरजी कर दुष्कर्म व हत्या मामला: अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया

आरजी कर दुष्कर्म व हत्या मामला: अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया

आरजी कर दुष्कर्म व हत्या मामला: अदालत ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दिया
Modified Date: January 18, 2025 / 03:19 pm IST
Published Date: January 18, 2025 3:19 pm IST

कोलकाता, 18 जनवरी (भाषा) कोलकाता की एक अदालत ने आरजी कर अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में आरोपी संजय रॉय को शनिवार को दोषी करार दिया।

मामले की सुनवाई कर रही सियालदह अदालत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने कहा कि वह इस मामले में सोमवार को सजा सुनाएंगे।

यह फैसला पिछले साल नवंबर में बंद कमरे में शुरू हुई सुनवाई के लगभग दो महीने बाद और नौ अगस्त 2024 को घटित इस जघन्य अपराध के 162 दिन बाद सुनाया गया।

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आरोपी संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64, 66 और 103(1) के तहत बलात्कार और हत्या का दोषी पाया गया।

बीएनएस 103(1) के तहत कम से कम आजीवन कारावास और अधिकतम फांसी की सजा के प्रावधान हैं।

फैसला सुनाये जाने के वक्त रॉय ने अदालत में दावा किया कि उसे फंसाया गया है, इस पर न्यायाधीश ने कहा कि उसे सोमवार को सजा सुनाये जाने से पहले अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा।

मृतका के माता-पिता ने आरोपी को दोषी करार दिए जाने के लिए न्यायाधीश को धन्यवाद दिया।

भाषा

सुरेश पवनेश

पवनेश


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