भविष्य के लिए बनाई जानी चाहिए सड़कें, अतीत के अवशेष के रूप में नहीं:

भविष्य के लिए बनाई जानी चाहिए सड़कें, अतीत के अवशेष के रूप में नहीं:

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  • Publish Date - November 29, 2021 / 01:01 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 07:56 PM IST

कोच्चि, 29 नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को एक सड़क निर्माण परियोजना पर पुनर्विचार करने का निर्देश देते हुए सोमवार को कहा कि सड़कों का निर्माण भविष्य को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, न कि अतीत के अवशेषों के रूप में।

वित्तीय बाधाओं के कारण इस सड़क की चौड़ाई कम करने का प्रस्ताव है। उच्च न्यायालय ने कहा कि वित्तीय संकट राज्य सरकार के लिए सड़क की चौड़ाई कम करने का कारण नहीं हो सकता है।

उसने कहा कि बढ़ते यातायात और हादसों की आशंका को देखते हुए “भविष्य को ध्यान में रखकर सड़कों का निर्माण किया जाना चाहिए।’’

अदालत ने कहा, “सरकार को इस बात पर विचार करना चाहिए कि भविष्य के लिए सड़कों का निर्माण किया जाए या अतीत के अवशेष के रूप में।”

अदालत भूमि अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसके दौरान सरकार ने कहा कि उसने वित्तीय संकट के कारण चौड़ाई को पहले प्रस्तावित 12 से 16 मीटर से घटाकर 8-10 मीटर करने का फैसला किया है।

अदालत ने सरकारी वकील से अदालती टिप्पणियों पर विशेष निर्देश लेने के लिए कहा और मामले को 14 दिसंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।

भाषा

नेहा शाहिद

शाहिद