RT-PCR test report |Those coming from two states will have to show

इन प्रदेशों से आने वालों को दिखानी होगी आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट, इस राज्य सरकार ने जारी किया आदेश

केरल, महाराष्ट्र से आने वालों के लिये आरटी-पीसीआर जांच रिपोर्ट अनिवार्य

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:50 PM IST, Published Date : July 31, 2021/5:13 pm IST

RT-PCR test report

बेंगलुरु, 31 जुलाई (भाषा) कर्नाटक सरकार ने शनिवार को एक विशेष निगरानी उपाय की घोषणा करते हुए केरल और महाराष्ट्र से राज्य में आने वालों के लिये आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। सरकार द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक टीकाकरण की स्थिति के बावजूद इन दोनों राज्यों से आने वालों को आरटीपीसीआर जांच की निगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी और यह 72 घंटे से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए।
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RT-PCR test report

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अतिरिक्त मख्य सचिव जावेद अख्तर के हस्ताक्षर वाले परिपत्र में कहा गया है, “यहां संशोधित विशेष निगरानी उपाय को अधिसूचित किया जाता है, जिसका मौजूदा कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पड़ोसी राज्य केरल और महाराष्ट्र से आने वालों को सख्ती से अनुपालन करना होगा।” परिपत्र में कहा गया कि विमान, बस, ट्रेन या व्यक्तिगत वाहनों से कर्नाटक आने वाले सभी यात्रियों के लिये यह प्रमाण-पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।इसमें कहा गया कि केरल और महाराष्ट्र से यहां आने वाली सभी उड़ानों से आने वालों के लिये यह अनिवार्य होगा।

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इसमें कहा गया, “एयरलाइंस को सिर्फ उन्हीं लोगों को बोर्डिंग पास जारी करना चाहिए, जिनके पास 72 घंटे से ज्यादा पुरानी आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट न हो।” इसमें कहा गया कि रेलवे अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिये जिम्मेदार होंगे कि ट्रेन से सफर कर रहे इन दो राज्यों से आने वाले सभी यात्रियों के पास आरटी-पीसीआर निगेटिव जांच रिपोर्ट हो।

 

 
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