नियम संसद के अंदर पालतू जानवर ले जाने की अनुमति नहीं देते : सीआईएसएफ ने रेणुका चौधरी की घटना पर कहा

नियम संसद के अंदर पालतू जानवर ले जाने की अनुमति नहीं देते : सीआईएसएफ ने रेणुका चौधरी की घटना पर कहा

नियम संसद के अंदर पालतू जानवर ले जाने की अनुमति नहीं देते : सीआईएसएफ ने रेणुका चौधरी की घटना पर कहा
Modified Date: January 19, 2026 / 07:43 pm IST
Published Date: January 19, 2026 7:43 pm IST

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (भाषा) कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी के संसद के शीतकालीन सत्र में कुत्ते के साथ आने पर विवाद खड़ा होने के एक महीने से अधिक समय बाद, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने सोमवार को स्पष्ट किया कि ससंद परिसर के अंदर किसी भी प्रकार के पालतू जानवर को लाने की अनुमति नहीं है।

सीआईएसएफ ने कहा कि घटना के बाद से ही वह सांसदों को इस नियम के बारे में जागरूक करने का प्रयास कर रही है।

सीएसएफ के महानिदेशक प्रवीर रंजन ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘‘नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पालतू जानवरों को (संसद परिसर में लाने की) अनुमति नहीं है।’’

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एक दिसंबर 2025 को, चौधरी अपनी कार में एक कुत्ते को लेकर उच्च सुरक्षा वाले संसद परिसर में पहुंचीं, जिससे विवाद खड़ा हो गया। इस मामले ने सोशल मीडिया पर भी लोगों का ध्यान आकर्षित किया।

सांसद ने दावा किया था कि ये एक आवारा कुत्ता था जिसे उन्होंने बचाया था और उसे पशु चिकित्सक के पास ले जा रही थीं।

सीआईएसएफ के अतिरिक्त महानिदेशक विजय प्रकाश ने कहा, ‘‘नियम बिल्कुल स्पष्ट है। संसद परिसर के अंदर पालतू जानवरों को ले जाने की अनुमति नहीं है और इसका पूरा ध्यान रखा गया है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘जब माननीय सांसद संसद भवन परिसर के अंदर आते हैं, तो उनके वाहनों की तलाशी नहीं ली जाती है।’’

प्रकाश ने कहा कि दिसंबर की घटना को ‘‘वरिष्ठ अधिकारियों और माननीय (लोकसभा) अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया था और महासचिव (लोकसभा) द्वारा इसका उचित निपटारा किया गया है।’’

रंजन ने कहा कि नियम स्पष्ट हैं और ‘‘यह सांसदों पर निर्भर करता है कि वे कितना पालन करते हैं। अब हम सांसदों को इसके (पालतू जानवरों से संबंधित नियमों) बारे में जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।’’

भाषा शफीक प्रशांत

प्रशांत


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