न्यायालय ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर सड़क खोलने पर रोक लगाई

न्यायालय ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री के आवास के बाहर सड़क खोलने पर रोक लगाई

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  • Publish Date - May 3, 2024 / 01:22 PM IST,
    Updated On - May 3, 2024 / 01:22 PM IST

नयी दिल्ली, तीन मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने चंडीगढ़ में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के आवास के बाहर एक सड़क को प्रयोग के आधार पर खोलने के फैसले पर शुक्रवार को रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने इस बात पर गौर किया कि केंद्र और पंजाब सरकार दोनों ही खतरे की आशंका के मद्देनजर सड़क को खोलने के खिलाफ रही हैं।

यह सड़क 1980 के दशक से बंद है।

पीठ ने पंजाब सरकार द्वारा दाखिल याचिका पर नोटिस जारी करते हुए केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ प्रशासन से दो सितंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

शीर्ष अदालत ने कहा कि 1980 के दशक में पंजाब में आतंकवाद चरम पर होने के कारण इस सड़क पर आवाजाही बंद कर दी गयी थी।

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 22 अप्रैल को सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागांव से जोड़ने वाली 500 मीटर की सड़क को प्रयोग के आधार पर एक मई से खोलने का आदेश दिया था। उच्च न्यायालय ने चंडीगढ़ पुलिस को सड़क के लिए यातायात प्रबंधन योजना तैयार करने के लिए यातायात विशेषज्ञों को भी इसमें शामिल करने का निर्देश दिया था।

सड़क को कार्य दिवसों पर सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक खोला जाना था।

सड़क बंद होने की वजह से नयागांव और सुखना झील के बीच यात्रा करने वाले लोगों को शहर के निकटवर्ती सेक्टरों से होकर लंबा चक्कर रास्ता तय करना पड़ता है।

भाषा जितेंद्र नरेश

नरेश