न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया

न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया

न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज बलात्कार-हत्या मामले को कलकत्ता उच्च न्यायालय स्थानांतरित किया
Modified Date: December 17, 2025 / 12:29 pm IST
Published Date: December 17, 2025 12:29 pm IST

नयी दिल्ली, 17 दिसंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में प्रशिक्षु चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के मामले को बुधवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया।

उच्चतम न्यायालय ने 2024 में इस मामले का स्वतः संज्ञान लिया था।

न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने मामले के कागजात उच्च न्यायालय को भेजने का निर्देश दिया।

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न्यायालय ने मृतका के माता-पिता को स्थिति रिपोर्ट की एक प्रति देने का भी निर्देश दिया।

स्नातकोत्तर प्रशिक्षु चिकित्सक का शव पिछले साल नौ अगस्त को अस्पताल के सेमिनार कक्ष में मिला था। कोलकाता पुलिस ने अगले दिन मामले के संबंध में नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

कोलकाता की एक निचली अदालत ने 20 जनवरी को रॉय को इस मामले में ‘‘आजीवन कारावास’’ की सजा सुनाई। इस अपराध ने पूरे देश में आक्रोश पैदा कर दिया था और पश्चिम बंगाल में लंबे समय तक विरोध प्रदर्शन हुए थे।

मामले का स्वतः संज्ञान लेते हुए पीठ ने पिछले वर्ष 20 अगस्त को एक राष्ट्रीय कार्य बल (एनटीएफ) का गठन किया था ताकि अपराध के मद्देनजर चिकित्सा पेशेवरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रोटोकॉल तैयार किया जा सके।

भाषा गोला शोभना

शोभना

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