यौन उत्पीड़न, अपहरण के मामलों में रेवन्ना को दूसरा नोटिस भेजा गया: कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर

यौन उत्पीड़न, अपहरण के मामलों में रेवन्ना को दूसरा नोटिस भेजा गया: कर्नाटक के गृह मंत्री परमेश्वर

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  • Publish Date - May 3, 2024 / 07:16 PM IST,
    Updated On - May 3, 2024 / 07:16 PM IST

बेंगलुरु, तीन मई (भाषा) कर्नाटक के गृह मंत्री जी. परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि जनता दल (सेक्युलर) के विधायक एवं पूर्व मंत्री एच डी रेवन्ना को उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामलों के सिलसिले में दूसरा नोटिस भेजा गया है।

एच डी रेवन्ना, पूर्व प्रधानमंत्री एवं जद(एस) संस्थापक एच डी देवेगौड़ा के बेटे हैं।

रेवन्ना के बेटे एवं हासन से जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना भी बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों का सामना कर रहे हैं। हाल में, प्रज्वल की कथित संलिप्तता वाले कई वीडियो और तस्वीरें सामने आई थीं।

प्रज्वल हासन सीट से भाजपा-जद(एस) गठजोड़ के उम्मीदवार हैं जहां 26 अप्रैल को मतदान हुआ था।

परमेश्वर ने यहां संवाददाताओं से कहा कि पूर्व में दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 41 ए के तहत एक नोटिस जारी किया गया था, जिस पर प्रज्वल के वकील ने सात दिन का वक्त मांगा था।

मंत्री ने कहा कि प्रज्वल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने जवाब दिया कि समय दिया जाना संभव नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।

उन्होंने कहा कि एच डी रेवन्ना को भी नोटिस जारी किया गया जिन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा है।

मंत्री ने कहा, ‘‘चूंकि समय नहीं दिया जा सकता, ऐसे में प्रक्रिया के अनुसार दूसरा नोटिस (विधायक एच डी रेवन्ना) को जारी किया गया है क्योंकि कानून वाजिब अवसर देने की बात कहता है। यदि वे नोटिस का जवाब नहीं देंगे तो कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।’’

सांसद प्रज्वल के कथित यौन उत्पीड़न की पीड़िताओं के अपने बयान दर्ज कराने के लिए सामने नहीं आने की खबरों के बीच, परमेश्वर ने कहा, ‘‘हम आगे आने और बयान दर्ज कराने के लिए उनमें हिम्मत लाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार उनकी सुरक्षा करेगी। वीडियो में दिख रही महिलाओं की एसआईटी ने पहचान की है और प्रयास किया जा रहा है कि वे हिम्मत दिखाएं…हमें उम्मीद है कि और भी महिलाएं आएंगी और बयान दर्ज कराएंगी।’’

मंत्री ने कहा, ‘‘विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए उनका विभाग इससे निपट रहा है।’’ उन्होंने कहा कि यह दूसरे मामले जैसा नहीं है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह एक संवेदनशील मामला है जिसमें महिलाओं और उनके परिवारों का जीवन शामिल है।’’

परमेश्वर ने कहा कि मामले से जुड़ी काफी सूचना सार्वजनिक नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि दूसरा मामला दर्ज किया गया है।

मंत्री ने कहा, ‘‘मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज कराया जाए, यह सुनिश्चित करने के सिलसिले में बृहस्पतिवार को कदम उठाये गए और यह प्रक्रिया जारी है।’’

परमेश्वर ने कहा कि कोई नहीं कह सकता कि बयान दर्ज कराने के लिए उन पर दबाव डाला गया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीसी की धारा 164 के तहत मजिस्ट्रेट के समक्ष बयान दर्ज किया जा रहा है।

प्रज्वल के घर पर एसआईटी के छापा मारने के बारे में पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि वह इससे अवगत नहीं हैं लेकिन कहा कि एक ‘लुक-आउट’ नोटिस जारी किया गया है तथा सभी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों को प्रज्वल की तस्वीरों के साथ सतर्क कर दिया गया है।

प्रज्वल अपने खिलाफ आरोप सार्वजनिक होने के बाद देश छोड़कर चले गए हैं।

मंत्री ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को एक पत्र भेजकर प्रज्वल का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने का आग्रह किया है। हर चीज तेज गति से कानून के मुताबिक हो रही है।’’

एक पीड़िता का रेवन्ना द्वारा अपहरण किये जाने के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा कि इसकी जांच की जा रही है कि यह सही है या नहीं। उन्होंने कहा, ‘‘यदि ऐसी चीज हुई होगी तो एसआईटी कार्रवाई करेगी।’’

उन्होंने कहा, ‘‘कुछ और महिलाओं को सामने आना होगा और बयान दर्ज कराना होगा।’’

भाषा सुभाष वैभव

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