Kolkata News: पश्चिम बंगाल में फिर बवाल.. उपद्रवियों ने थाने के बाहर किया पथराव, इस बात को लेकर हुआ विवाद

Kolkata News: पश्चिम बंगाल में फिर बवाल.. उपद्रवियों ने थाने के बाहर किया पथराव | Section 163 imposed in South 24 Parganas

Section 163 imposed in South 24 Parganas

Modified Date: June 12, 2025 / 09:37 AM IST
Published Date: June 12, 2025 9:37 am IST
HIGHLIGHTS
  • रवींद्रनगर इलाके में मंदिर के पास दुकान में दो समुदाय भिड़े
  • दुकान खोलने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प
  • उपद्रवियों ने पुलिस थाने के बाहर पथराव किया

Section 163 imposed in South 24 Parganas: कोलकाता। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में बीते बुधवार को मंदिर के पास दुकान में दो समुदाय के बीच हिंसक झड़प हो गई। इस दौरान उपद्रवियों ने पुलिस थाने के बाहर पथराव किया। इतना ही नहीं टायर जलाए और बाइक को आग के हवाले कर दिया। इस झड़प में 1 महिला पुलिसकर्मी सहित कई पुलिसवाले घायल हुए हैं। मामले को गंभीरता से देखते हुए कोलकाता पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स तैनात किए गए हैं।

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इलाके में लगाई गई धारा 163 

न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत मंगलवार को महेशतला इलाके में मंदिर के पास एक दुकान लगाने को लेकर हुए विवाद से हुई थी, जो बुधवार को बेकाबू हो गई। स्थिति पर काबू पाने के लिए इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लगाई गई है। इस झड़प को लेकर भाजपा का आरोप है कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने जानबूझकर लापरवाही बरती और उपद्रवियों को संगठित होने का मौका दिया। पार्टी ने केंद्रीय बलों की तैनाती की मांग की है। वहीं, तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि भाजपा स्थानीय विवाद को सांप्रदायिक रंग दे रही है।

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धारा 163 क्यों लगाई जाती है?

BNSS की धारा 163, जो पहले सीआरपीसी की धारा 144 थी, जिला मजिस्ट्रेट को शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करने का अधिकार देती है, खासतौर पर तब जब शांति भंग होने, उपद्रव या आशंकाजनक खतरे का खतरा हो। इस धारा के तहत, जिला मजिस्ट्रेट किसी क्षेत्र में इकट्ठा होने, जुलूस निकालने, धरना प्रदर्शन करने, लाउडस्पीकर बजाने, हथियार रखने आदि पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है।

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