एकल या दो सदस्यीय पीठ 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं: प्रधान न्यायाधीश

एकल या दो सदस्यीय पीठ 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं: प्रधान न्यायाधीश

एकल या दो सदस्यीय पीठ 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई कर सकती हैं: प्रधान न्यायाधीश
Modified Date: December 19, 2025 / 02:20 pm IST
Published Date: December 19, 2025 2:20 pm IST

नयी दिल्ली, 19 दिसंबर (भाषा) प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने शुक्रवार को कहा कि वह उच्चतम न्यायालय की क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के पहले दिन यानी 22 दिसंबर को अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई करने के लिए तैयार हैं।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता में न्यायमूर्ति जे. बागची एवं न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की पीठ अत्यावश्यक मामलों को सूचीबद्ध करने पर सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री मामलों की तात्कालिकता का सत्यापन करेगी और उसके अनुसार उन्हें सूचीबद्ध करेगी।

प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘हम सोमवार को बैठेंगे। हम उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों पर बोझ नहीं डालेंगे, जिन्हें नए मामलों की सुनवाई के लिए देर रात तक ‘केस फाइल’ का अध्ययन करना पड़ता है। मैं किसी अन्य पीठ को परेशान नहीं करूंगा।’’

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उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री मामले की तात्कालिकता का पता लगाएगी और मामले को सूचीबद्ध करेगी।

प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा, ‘‘अभी यह तय नहीं है कि एकल पीठ बैठेगी या दो सदस्यीय पीठ सुनवाई करेगी। यह सब मामलों की संख्या पर निर्भर करेगा। हम पीठ के गठन के लिए उचित आदेश पारित करेंगे।’’

प्रधान न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने मामलों को तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का अनुरोध करने वाले कनिष्ठ वकीलों से भी 22 दिसंबर को अपने मामले पर अपना पक्ष रखने को कहा।

प्रधान न्यायाधीश ने एक कनिष्ठ वकील से कहा, ‘‘हम इस मामले की सुनवाई सोमवार को तभी करेंगे जब आप अपना पक्ष रखेंगे।’’

उच्चतम न्यायालय क्रिसमस और नए साल की छुट्टियों के लिए 22 दिसंबर से दो जनवरी, 2026 तक बंद रहेगा।

भाषा सुरभि माधव

माधव


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