सीतापुर प्राथमिकी: न्यायालय ने पत्रकार जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई

सीतापुर प्राथमिकी: न्यायालय ने पत्रकार जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि अगले आदेश तक बढ़ाई

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  • Publish Date - July 12, 2022 / 12:19 PM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:20 PM IST

नयी दिल्ली, 12 जुलाई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी के सिलसिले में आरोपी ‘ऑल्ट न्यूज’ के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर की अंतरिम जमानत अवधि मंगलवार को अगले आदेश तक बढ़ा दी।

उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की एक पीठ से कहा कि वे सीतापुर में दर्ज प्राथमिकी खारिज करने को लेकर मोहम्मद जुबैर की ओर से दायर याचिका के खिलाफ एक हलफनामा दाखिल करना चाहते हैं।

इसके बाद, पीठ ने पत्रकार जुबैर की याचिका को अंतिम सुनवाई के वास्ते सात सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया और उत्तर प्रदेश सरकार से चार सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा।

शीर्ष अदालत की अवकाशकालीन पीठ ने आठ जुलाई को इस मामले में जुबैर को पांच दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा