राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार, ठुकराई याचिका

राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस, सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार, ठुकराई याचिका

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  • Publish Date - November 12, 2018 / 07:34 AM IST,
    Updated On - November 29, 2022 / 08:56 PM IST

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में जल्द सुनवाई करने की याचिका को सोमवार को ठुकरा दी है। ये याचिका हिंदू महासभा ने दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में पहले ही अपना रुख साफ कर चुका है। सुनवाई की तारीख पहले ही दी जा चुकी है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के वकील वरुण सिन्हा ने याचिका लगाई थी।

सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई और जस्टिस संजय किशन कौल की पीठ ने कहा कि उसने पहले ही अपीलों को जनवरी में उचित पीठ के पास सूचीबद्ध कर दिया है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अधिवक्ता बरुण कुमार जल्द सुनवाई करने के अनुरोध को खारिज करते हुए पीठ ने कहा, ‘हमने आदेश पहले ही दे दिया है। अपील पर जनवरी में सुनवाई होगी। याचिका ठुकराई जाती है’।

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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले मामले में सुनवाई के लिए जनवरी के पहले हफ्ते की तारीख तय की थी। तब चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि जनवरी में उपयुक्त पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। उन्होंने इस मामले पर तुरंत सुनवाई की पक्षकारों की मांग को खारिज कर दिया था। सीजेआई रंजन गोगोई के नेतृत्व वाली तीन सदस्यीय पीठ ने कहा था कि उचित पीठ अगले साल जनवरी में सुनवाई की आगे की तारीख तय करेगी।