उच्चतम न्यायालय ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी |

उच्चतम न्यायालय ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी

उच्चतम न्यायालय ने आजम खान को अंतरिम जमानत दी

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:24 PM IST, Published Date : May 19, 2022/12:02 pm IST

नयी दिल्ली, 19 मई (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने धोखाधड़ी के मामले में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को बृहस्पतिवार को अंतरिम जमानत दे दी।

न्यायमूर्ति एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति ए. एस. बोपन्ना की पीठ ने संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल करते हुए खान को जमानत दे दी।

शीर्ष अदालत ने कहा कि अदालत के नियमित जमानत की याचिका पर फैसला करने तक वह अंतरिम जमानत पर रहेंगे।

पीठ ने कहा, ‘‘ संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिले विशेषाधिकार का इस्तेमाल करने के लिए यह उपयुक्त मामला है।’’

आजम खान, उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले में जमीन हथियाने सहित कई अन्य मामलों में सीतापुर जेल में बंद हैं।

भाषा निहारिका मनीषा

मनीषा